
बिजनौर। जिला कारागार बिजनौर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर द्वारा जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।शिविर के दौरान बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं हैं अथवा अधिवक्ता के अभाव में उनकी जमानत नहीं हो पा रही है।वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।बंदियों को बताया गया कि वे कारागार प्रशासन के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज सकते हैं। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद पात्र बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में सहायता मिल सके।शिविर में जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रवीण सिंह देशवाल, डिप्टी चीफ नवीन कुमार राजपूत, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमाल अजीम, उप जेलर सुरेंद्र तथा निखिल निमेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बंदियों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
