• Wed. May 20th, 2026

Moradabad Prahari

News Paper

रैगिंग की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराने पर सोवन बेरा पर 10,000 रुपये का जुर्माना

ByMoradabadprahari

May 19, 2026

दिल्ली , केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने अक्टूबर 2024 में छात्राओं के साथ हुई कथित रैगिंग की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराने पर ई.एस.आई.सी. डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के उप निदेशक श्री सोवन बेरा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।यह आरटीआई आवेदन सोसायटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन (S.A.V.E.) के श्री गौरव सिंघल द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने 30 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा के स्थान पर 48 दिनों में आरटीआई का उत्तर दिए जाने तथा इस देरी के कारण सीसीटीवी फुटेज के डिलीट हो जाने को चुनौती दी। जबकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। 5 मई 2026 को मामले की सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त श्री अशुतोष चतुर्वेदी ने संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया और उन्हें सूचना देने से इंकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *