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Moradabad Prahari

News Paper

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर बोले अधिकारी जान है तो जहान है, टू व्हीलर पर हेलमेट लगाए और फोर व्हीलर के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें बोले अधिकारी ।

ByMoradabadprahari

Nov 4, 2024


सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
माह नवम्बर 2024 को विगत वर्ष की भॉति यातायात माह के रूप में बनाये जाने के अनुपालन में आज दिनांक 04.11.2024 को पंचायत भवन मुरादाबाद में– मुनिराज पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद द्वारा यातायात माह का शुभारम्भ किया गया । इस अवसर पर

अनुज सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद, सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, सुश्री ज्योती सिंह,अपर जिलाधिकारी नगर,मुरादाबाद, सुभाष चन्द्र गंगवार पुलिस अधीक्षक यातायात, कुमार रणविजय सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर, कुँवर आकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद, प्रणव झा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद, रुद्र कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात, अर्पित कपुर क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स, श्रीमती अनुराधा सिंघल प्रभारी निरीक्षक यातायात, चन्द्रमणि त्रिपाठी जे0डी0

प्रॉसीक्यूशन, समाज सेवी जगमोहन मदान, सहित जनपद पुलिस के यातायात पुलिस बल सहित जनपद के विभिन्न स्कूलों (आर्यभट्ट इण्टर नेशनल स्कूल, ग्रीन मीडोस पब्लिक स्कूल, चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज, के0सी0एम पब्लिक स्कूल) के लगभग-450 छात्र-छात्राएं, प्राचार्य / प्राचार्या / अध्यापक गण मौजूद रहे।

इस अवसर पर छात्र- छात्राओं को होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के आकड़े / दुर्घटना की वीडियों क्लिप / यातायात सम्बन्धी पीपीटी दिखाकर वरिष्ट अधिकरियों द्वारा निम्नलिखित यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया ।
 वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ।
 यातायात संकेतों का पालन करें ।
 रेड लाईट होने पर अपना वाहन जेब्रा कॉसिंग के पहले स्टाप लाईन पर खडा करें ।
 दो पहिया वाहन चलाते समय हैल्मेट का प्रयोग करें एवं दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न बैठाये ।
 चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग अवश्य करें ।
 वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से न चलाये ।
 वाहन को रॉग साईड न चलाये ।
 वाहन को अनावश्यक ढंग से रोड पर पार्किंग न करें एवं नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा न करें ।
 वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें ।
 अनावश्यक ओवर टेक करने से बचे ।
 वाहन चलाते समय अनावश्यक हार्न न बजाये ।
 नशे की हालत में वाहन न चलाये ।
 वाहन सम्बन्धी समस्त दस्तावेज अपने साथ रखे अथवा डीजी लॉकर में रखें ।
 बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाये ।
 पैदल यात्री सड़क के बीच में न चलें यथासम्भव फुटपाथ का प्रयोग करें ।
 आपातकालीन वाहन को साईड अवश्य दें ।
आर्यभट्ट इण्टर नेशनल स्कूल, ग्रीन मीडोस पब्लिक स्कूल, चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज, के0सी0एम पब्लिक स्कूल के लगभग 450 छात्र / छात्राओं द्वारा जन जागरूकता रेली निकालकर आम-जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया ।
नुक्कड नाटक के माध्यम से सभी अभिभावकों एवं स्कूल प्रबन्धक / प्रधानाचार्यगणों से अपील की गयी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया / चार पहिया वाहनों का को किसी भी दशा में न चलायें अन्यथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
 इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क दुर्घटना में पीडित को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के गोल्डेन ऑवर के भीतर चिकित्सा उपचार (अस्पताल / ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाकर आदि माध्यमों से) उसकी जान बचाकर नेक व्यक्ति योजना (गुड सेमेरेटन योजना) के विषय में अवगत कराया गया ।
 यातायात पुलिस द्वारा कार्ययोजना बनाकर यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न स्कूलों / कॉलेजों / भीड़-भाड वाले स्थानों / बाजारों / बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन/ आस्पताल / मॉल / सिनेमा घर आदि स्थानों पर आम-जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाकर यातायात माह को सफल बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
सावधान रहें एवं सुरक्षित रहें । यातायात नियमों का पालन करें ।

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