• Mon. May 11th, 2026

Moradabad Prahari

News Paper

DM, की अध्यक्षता में सीबीएसई विद्यालयों के संचालकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक

ByMoradabadprahari

Nov 4, 2025

मुरादाबाद,

विद्यालय में लागू शुल्क, ड्रेस और पुस्तकों के संबंध में दिए जरूरी निर्देश।* जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालकों/प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैठक में सभी विद्यालय संचालकों/प्रधानाचार्यो को निर्देश दिये गये कि पूर्व में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क के स्लैब को अधिकतम 04 स्लैबों में रखा जाये। एक स्लैब से दूसरे स्लैब में परिवर्तन होने पर शुल्क की दर में ज्यादा परिवर्तन न हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष शुल्क निर्धारण किए जाने में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 में विहित व्यवस्थानुसार बढ़ोत्तरी की जाये।जनपद के 14 सीबीएसई विद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एनसीईआरटी/निजी प्रकाशकों से सम्बन्धित सूचना को उपलब्ध नहीं कराया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी विद्यालयों से सूचना प्राप्त कर पुस्तक विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन न किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन विषयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तथा उन विषयों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगाये जाने की अपरिहार्यता है तो छात्र अभिभावक संघ की बैठक में निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लगाये जाने पर सहमति लेने के उपरान्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाये तथा जिन विषयों में निजी प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें हैं उनकी प्रतियों को विद्यालय के पुस्तकालय में रखा जाये ।जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विद्यालय ड्रेस आदि में परिवर्तन न करें। यदि ड्रेस में परिवर्तन करने की अपरिहार्यता हो तो ड्रेस परिवर्तन की सूचना 90 दिवस पूर्व दी जाये तथा ड्रेस का डिजाइन इस प्रकार का रखा जाये जोकि खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। आरटीई के अन्तर्गत होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि विद्यालयों की मैपिंग कराई जा रही है। आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में विसंगति न होने पाए। शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदन में प्रयुक्त जाति एवं आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से भी कराया जायेगा।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी और जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *