
मुरादाबाद,जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया है कि जनपद-मुरादाबाद की तहसील सदर, ग्राम-मोरा एहत्माली के गाटा संख्या- 1, 29, 31ख रकवा- 4.8140हे0 मात्रा- 77024 घनमीटर अवधि- 10.05.2023 से 09.05.2028 तक 05 वर्ष के लिए स्वीकृत है। पट्टाधारक द्वारा ग्राम मोरा एहत्माली के गाटा संख्या 30 एवं ग्राम भटावली के गाटा संख्या 304 में किए गए कुल 20144 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन होना पाया गया। पट्टाधारक रणवीर सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी हरथला तहसील व जिला मुरादाबाद पर कुल 76,97,520/- रूपये अधिरोपित करते हुये नोटिस निर्गत किया गया। उन्होंने बताया कि मा० न्यायालय मण्डलायुक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.12.2025 के क्रम में गाटा के समस्त कृषकों को अपना पक्ष / साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु आदेशित / निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में कार्यालय पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2026 के द्वारा नोटिस प्रेषित कर 15 दिवस के अन्दर उनके समक्ष अपना पक्ष मय साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु लगभग 02 माह बीत जाने के उपरान्त भी किसी भी कृषक द्वारा कार्यालय में इस सम्बन्ध में अपना पक्ष / प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। गाटा सं0-30 स्थित ग्राम-मोरा ऐ० एवं गाटा सं0-304 स्थित ग्राम-भटावली में कुल 93 कृषक दर्ज हैं इसलिए इनको एक अन्य अवसर प्रदान किये जाने हेतु तहसील स्तर से मुनादी कराते हुये ग्राम में सभा लगाकर समस्त कृषकों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया हेतु आपको नामित किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त को निर्देशित किया है कि ग्राम भटावली के पंचायत भवन में दिनांक-22.04.2026 को सांय 04:00 बजे स्वयं उपस्थित होकर कृषकों का पक्ष सुनते हुये अपनी आख्या को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
