| वेतन से होगी वसूलीआयोग ने जनसूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के इस कृत्य को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन माना |

मुरादाबाद।उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) / जनसूचना अधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पर 25,000 रुपये का अर्थदण्ड (जुर्माना) अधिरोपित किया है। आयोग ने यह कार्रवाई आवेदक को सही सूचना न देने और आदेशों की अवहेलना करने पर की है।
क्या है पूरा मामला? आवेदक योगेश तुरैहा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जानकारी मांगी गई थी। विपक्षी जनसूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आवेदन पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु संख्या 01 की स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।
आयोग की सख्त टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी को दोषी पाया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि: विपक्षी अधिकारी द्वारा आवेदक को स्पष्ट सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। माननीय आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों और निर्देशों की लगातार अवहेलना की गई। अधिकारी द्वारा इस संबंध में अब तक अपना कोई लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
वेतन से होगी वसूलीआयोग ने जनसूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के इस कृत्य को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन माना और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसकी वसूली का आदेश पारित कर दिया है।
