
मुरादाबाद, 30 जून 2026मु रादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने अवैध निर्माणों और बिना अनुमति चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। उपाध्यक्ष अनुभव सिंह (IAS) के कड़े निर्देशन में आज प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना पाकबड़ा क्षेत्र में एक बड़ा विशेष सीलिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई से इलाके के अवैध निर्माणकर्ताओं और बिना नक्शा पास कराए दुकान व बैंक्वेट हॉल चलाने वालों में हड़कंप मच गया।प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के संचालित पाए गए। इसके बाद उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन बड़े परिसरों को सील कर दिया गया।

इन परिसरों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई: स्टार लाइट बैंक्वेट हॉल: चर्च रोड (थाना पाकबड़ा) स्थित इस अवैध बैंक्वेट हॉल को सील किया गया। यह कार्रवाई वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2024/0001981 के तहत विपक्षी श्री रईस के खिलाफ की गई।
ख्वाजा मैरिज हॉल: रतनपुर भूड़ चौराहा, इस्लामी मदरसा के सामने संचालित इस अवैध मैरिज हॉल पर भी टीम ने ताला जड़ दिया। यह कार्रवाई वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2023/000851 में विपक्षी श्री अबरार अहमद के विरुद्ध हुई।18 दुकानों का अवैध निर्माण: डीगरपुर रोड (रतनपुर कला) में विपक्षी नजाकत प्रधान द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर के बड़े क्षेत्रफल में 18 दुकानों का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2025/0002647 के अंतर्गत इस निर्माणाधीन परिसर को भी सील कर दिया गया।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी:“बिना मानचित्र (नक्शा) स्वीकृति के निर्माण करना या बिना जरूरी अनुमतियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाना कानूनन अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण (बुल्डोजर कार्रवाई) और विधिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”नागरिकों से अपीलमुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जनहित में अपील जारी करते हुए कहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति और सभी वैधानिक अनुमतियां अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
