
प्रशासन ने तैयार कर दिया है रूट डाइवर्ट प्लान
हनुमान मूर्ति से रामपुर/काशीपुर जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाला रामगंगा पुल की रिपेयरिंग कार्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा दिनांक 03/02/2025 से आरम्भ किया जा रहा है इस सम्बन्ध मे राम गंगा पुल पूर्ण रुप से बंद हो जायेगा और पुल से छोटा/ भारी वाहन/पैदल यात्रियो का निकलना सम्भव नही रहेगा । उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित मार्गो पर निम्न प्रकार यातायात डायवर्जन प्रशासन द्वारा किया गया है –
- रोडवेज/काशीपुर की बसों का संचालन टीपी नगर पर बनाये गये अस्थाई बस स्टैण्ड से किया जायेगा शहर मे रामपुर तथा दिल्ली की ओर से आने जाने वाली बसें शहर क्षेत्र मे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी सभी बसें टीपी नगर अस्थाई बस स्टैण्ड से संचालित होगी ।
- रामपुर व काशीपुर की तरफ को जाने वाला छोटा / चार पहिया वाहन हनुमानमूर्ति से पँडितनगला, आजाद नगर, गागन पुल से होते हुया हाइवे पर चढ़कर अपने गणतव्य स्थान को जायेगा ।
- रामपुर व काशीपुर की तरफ से आने जाने वाला भारी वाहन जो अपना सामान शहरी क्षेत्र मे लाना चाहते है वह भारी वाहन जिरो प्वाइंट पाकबडा से लाकडी चौराहा होता हुए रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक शहर क्षेत्र मे आ जा सकेगा ।
- कांशीपुर व रामपुर की तरफ से आने वाला भारी वाहन जो बिजनौर व हरिद्वार की तरफ जाना चाहता है और जो अब तक की व्यवस्था के अनुसार समय रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक हनुमान मूर्ति, स्टेशन रोड, फव्वारा चौक होता हुआ निकलता था, वे सभी भारी वाहन हाइवे से गुजरता हुआ टीएमयू अण्डरपास होता हुआ हकीमपुर चौकी, शेरुआ चौराहा होता हुआ बिजनौर व हरिद्वार की ओर जायेगा ।
- किसी भी प्रकार का भारी वाहन मुरादाबाद शहरी क्षेत्र से गुजरने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र मे प्रवेश नही करेगा ।
- बिजनौर व हरिद्वार से आने वाला भारी/छोटा वाहन काशीपुर व रामपुर की तरफ जाना चाहता है उनसे अनुरोध है कि शेरुआ चौराहा से हकीमपुर चौकी होता हुआ टीएमयु अण्डरपास से गुजरकर हाइवे से गणतव्य स्थान पर जायेगे ।
- कोहिनूर से दससराय व डबल फाटक पुल सम्भल चौराहा आने – जाने वाला भारी वाहन पूर्व की भांति पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा ।
- आईसीडी मे आने – जाने वाले एक्सपोर्ट कन्टेनर का संचालन लाकडी तिराहा से समय रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रहेगा ।
- लाकडी तिराहा से 03 किमी0 की परिधि मे कोई भी भारी वाहन खड़ा नही करेगा । ऐसा करने पर उन वाहनो के विरुद्ध नो-एन्ट्री/पार्किगं नियम उल्लंघन की कार्यवाही की जायेगी ।
उपरोक्त व्यवस्था मे आवश्यकतानुसार प्रशासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा